आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है. यानी तंबाकू के इस्तेमाल को ना कहने का दिन. इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने 1988 में किया था. अब हर साल 31 मई को World No Tobacco Day मनाया जाता है. इसे तंबाकू के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए शुरू किया गया है. आज के खास दिन को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अहम कदम उठाया है. इसके तहत वीडियो कंटेंट में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या फिर अन्य तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स के ग्लैमरस प्रदर्शन पर सख्ती की गई है.
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World No Tobacco Day 2023: वीडियो कंटेंट में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा के ग्लैमरस प्रदर्शन पर सख्ती, एक्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय
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World No Tobacco Day 2023: वीडियो कंटेंट में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा के ग्लैमरस प्रदर्शन पर सख्ती, एक्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय
आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है. यानी तंबाकू के इस्तेमाल को ना कहने का दिन. इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने 1988 में किया था. अब हर साल 31 मई को World No Tobacco Day मनाया जाता है.
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World No Tobacco Day 2023:
आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है. यानी तंबाकू के इस्तेमाल को ना कहने का दिन. इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने 1988 में किया था. अब हर साल 31 मई को World No Tobacco Day मनाया जाता है. इसे तंबाकू के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए शुरू किया गया है. आज के खास दिन को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अहम कदम उठाया है. इसके तहत वीडियो कंटेंट में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या फिर अन्य तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स के ग्लैमरस प्रदर्शन पर सख्ती की गई है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नोटीफिकेशन
केंद्र सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाते हुए नोटीफिकेशन भी जारी किया है. इसके मुताबिक वीडियो से पहले और बीच में कम से कम 30 सेकंड का वॉर्निंग मैसेज देना होगा. वीडियो के जिस हिस्से में तंबाकू उत्पादों को दर्शाया गया है या इस्तेमाल हो रहा है वहां लगातार "Tobacco Causes Cancer" या "Tobacco Kills" लिखा रहना होगा.
एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन नहीं होगा
जारी नोटीफिकेशन के मुताबिक वीडियो कटेंट में "Tobacco Causes Cancer" या "Tobacco Kills" का मैसेज बड़े फॉन्ट में लिखा होना चाहिए. ताकि यह आसानी से दिख सके. इसके लिए सफेद बैकग्राउंड पर मैसेज को काले अक्षर में लिखा होना चाहिए. इसके अलावा वीडियो में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन या प्रमोशन नहीं होगा.
आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
इस आदेश को 3 महीने में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. कोई भी इस आदेश का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है, तो उसपर स्वास्थ्य मंत्रालय या सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है. बता दें कि यह आदेश OTT/सोशल मीडिया/ यूट्यूब आदि पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल भी लागू होगा. किसी भी वीडियो में ऐसा कंटेट है तो उसके साथ डिस्क्लेमर जरूरी होगा.