SEBI Penalty Of Rs 15 Lakh: मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने एक एंटिटी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. Alchemist Infra Realty Ltd के मामले में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट के जरिए पब्लिक से गैरकानूनी तौर पर फंड को मोबिलाइज करने के चक्कर में इस शख्स पर सेबी ने 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि बलवीर सिंह (शख्स) को ये पेनाल्टी की राशि अगले 45 दिनों में भरनी है. Alchemist Infra के मामले में सेबी ने Alchemist और इस कंपनी के डायेरक्टर्स के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू की थी.
SEBI ने इस वजह से लगाया जुर्माना
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि Alchemist Infra Realty Ltd कंपनी और इसके डायरेक्टर ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) के नियमों का उल्लंघन किया था. फरवरी 2021 में, मार्केट रेगुलेटर ने एक आदेश जारी किया और Alchemist Infra Realty Ltd और इसके डायरेक्टर्स पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था.
इसमें बलवीर सिंह भी शामिल है. क्योंकि बलवीर सिंह ने पब्लिक से फंड मोबिलाइजिंग एक्टिविटी में भागीदारी दिखाई थी. बलवीर सिंह मार्केट रेगुलेटर के तहत रजिस्टर नहीं थे और बलवीर सिंह ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च किया था.
सेबी ने जांच में पाई ये बड़ी बात
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SEBI का बड़ा एक्शन! इस कंपनी के डायरेक्टर पर लगाया ₹15 लाख का जुर्माना, वजह जान आप भी कहेंगे सही किया
SEBI Penalty Of Rs 15 Lakh: Alchemist Infra Realty Ltd के मामले में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट के जरिए पब्लिक से गैरकानूनी तौर पर फंड को मोबिलाइज करने के चक्कर में इस शख्स पर सेबी ने 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है.
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SEBI का बड़ा एक्शन
SEBI Penalty Of Rs 15 Lakh: मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने एक एंटिटी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. Alchemist Infra Realty Ltd के मामले में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट के जरिए पब्लिक से गैरकानूनी तौर पर फंड को मोबिलाइज करने के चक्कर में इस शख्स पर सेबी ने 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि बलवीर सिंह (शख्स) को ये पेनाल्टी की राशि अगले 45 दिनों में भरनी है. Alchemist Infra के मामले में सेबी ने Alchemist और इस कंपनी के डायेरक्टर्स के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू की थी.
SEBI ने इस वजह से लगाया जुर्माना
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि Alchemist Infra Realty Ltd कंपनी और इसके डायरेक्टर ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) के नियमों का उल्लंघन किया था. फरवरी 2021 में, मार्केट रेगुलेटर ने एक आदेश जारी किया और Alchemist Infra Realty Ltd और इसके डायरेक्टर्स पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था.
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इसमें बलवीर सिंह भी शामिल है. क्योंकि बलवीर सिंह ने पब्लिक से फंड मोबिलाइजिंग एक्टिविटी में भागीदारी दिखाई थी. बलवीर सिंह मार्केट रेगुलेटर के तहत रजिस्टर नहीं थे और बलवीर सिंह ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च किया था.
सेबी ने जांच में पाई ये बड़ी बात
ये आदेश तब आया जब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने सिंह के खिलाफ सेबी के पुराने आदेश को साइड किया और मार्केट रेगुलेटर से एक नया और फ्रेश ऑर्डर पास करने की बात कही. सेबी के न्यायिक अधिकारी सोमा मजूमदार ने आदेश में कहा कि बलवीर सिंह अप्रैल 2008 से फरवरी 2009 तक Alchemist के डायरेक्टर थे और इस दौरान इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रै्क्ट्स के जरिए पब्लिक के फंड को मोबिलाइज किया और ऐसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को के नियमों का उल्लंघन किया. इस अवधि के दौरान बलवीर सिंह के पास रेगुलेटर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था.
इस कंपनी और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ लगाई पेनाल्टी
एक दूसरे आदेश में सेबी ने Bull Research Investment Advisors और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. सेबी के मुताबिक इन लोगों ने रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया था. SCORES में कंपनी के खिलाफ शिकायतें पेंडिंग थी, जिसकी सेबी ने जांच की और ये आदेश जारी किया. बता दें कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स की लिस्ट में आसिफ शेख, विनीत सतपुते और संदीप कुशवाहा थे. फरवरी 2023 में सेबी ने कंपनी और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था.